थाना छिंदगढ़ क्षेत्र के युवक द्वारा थाना छिन्दगढ़ में अपने नाबलिग बहन से कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर भगाकर ले गया है की लिखित आवेदन प्रस्तुत करने पर
थाना छिन्दगढ़ में अपराध क्रमांक 32 / 2022 धारा 363 भादवि प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ।
प्रकरण के आरोपी की त्वरित गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय सुनील शर्मा, अति पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण, अति. पुलिस अधीक्षक ओम चंदेल के मार्गदर्शन एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी परेमश्वर तिलकवार, उप पुलिस अधीक्षक पारूल खण्डेलवाल के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी
छिंदगढ निरीक्षक एकेश्वर नाग के नेतृत्व मे विशेष टीम गठित की गई। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ प्रकरण की
पीड़िता को बामन मरकाम पिता स्व. चैतू मरकाम साकिन टेटम थाना कटेकल्याण जिला दंतेवाड़ा के द्वारा
बहला-फुसला कर भगा कर ले जाया गया है जो आन्ध्रप्रदेश में मजदूरी का कार्य करता है।
पीड़िता के परिजन के साथ थाना छिन्दगढ़ की पुलिस आंध्रप्रदेश में जाकर सुझबुझ व सतर्कता पूर्वक ग्राम बुटागुड़ेम थाना एटापाका जिला रामपस सोड़ावारा मे दबिश देकर आरोपी एवं पीड़िता दोनों को पकड़ा गया। आरोपी को थाना छिन्दगढ़ लाकर कर पुछताछ में आरोपी द्वारा पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसला कर पहले दोरनापाल में तथा बाद में तेलगांना/आंध्रप्रदेश में ले जाकर अनेकों बार शारीरिक संबंध बनाना बताया गया जिस पर उक्त प्रकरण में धारा 366 (क), 376(2) (झ) (ढ) भादवि एवं 5 ( ठ ) / 6 पॉक्सो अधिनियम जोड़ा गया। प्रकरण की